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जेनरिक और ब्रांडेड दवा की होगी जांच

7 वर्ष पहले
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जीवनरक्षक ब्रांडेड दवाएं बेचेने से पहले इसकी रेट लिस्ट मेडिकल स्टोर्स में चस्पा करनी होगी। दुकानों में दवाअों के स्टाक का रिकार्ड भी रखना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि कुछ दिनांे पहली जांच के बाद जो गड़बड़ियां पाई गई थी उसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की जाएगी। इससे मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को थोड़ी परेशानी होगी लेकिन इसका फायदा हजारों मरीजों को मिलेगा।

}जिले में 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स हैं। इनमें से 95 फीसदी बस्तर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं।

}कुछ मेडिकल स्टाेर्स संचालकांे ने बताया यहां हर महीने लगभग दो करोड़ रूपए तक का कारोबार होता है।

भास्करन्यूज | जगदलपुर

नईड्रग पालिसी में 348 जीवन रक्षक दवाओं के दाम िपछले साल 80 फीसदी कम कर िदए गए थे। इसके अलावा हर मेडिकल स्टोर्स के संचालकांें को जेनेरिक दवा रखने की अनिवार्यता लागू की गई थी। कुछ दुकानदार केंद्र शासन द्वारा जारी इन नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मेडिकल स्टोर्स में बेची जा रही दवाओं की जांच कर लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा।

ड्रग इंस्पेक्टर महेश नागवंशी ने बताया केंद्र सरकार से जारी आदेश का पालन करवाने जल्द ही मेडिकल स्टाेर्स की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले मेडिकल स्टोर्स के संचालकों के िखलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में साल भर पूर्व ही मेडिकल स्टोर्स संचालकों को जानकारी दी गई थी।

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर्स संचालकांे को जेनेरिक से लेकर ब्रांडेड जीवन रक्षक दवाओं की रेटलिस्ट चस्पा करना किया अनिवार्य। पुराने स्टाक वापस करने नष्ट करने के निर्देश जारी।