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प्रतिबंधित फर्म की दवा बेचने पर लगाई रोक

7 वर्ष पहले
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बेमेतरा|मुख्य चिकित्साएवं स्वास्थ्य अधिकारी एनके यदु ने प्रतिबंधित फर्म के दवाइयों पर रोक लगा दी है जिसमें पोवोडीन आयोडिन बेंच नं 130802 प्रतिबंधित फर्म माइक्रान फार्मा, डायजाम इंजेक्शन बेंच नं सीडी 2/1302 प्रतिबंधित फर्म नंदनी मेडिकल लेबो इंदौर, सर्जिकल स्प्रीट बेंच नं 0153 1406 प्रतिबंधित फर्म यूनिजूलेस, पेंटाजोसिन लेक्टेट इंजेक्षन बेंच नं एम 14114 प्रतिबंधित फर्म, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्षन बेंच नं सीएटी 1302 प्रतिबंधित फर्म नंदनी मेडिकल लेबो इंदौर, एड्रेनालिन इंजेक्षन बेंच नं एडी 1401 प्रतिबंधित फर्म नंदनी मेडिकल लेबो इंदौर, लिग्नोकेन बेंच नं 107 प्रतिबंधित फर्म रेजन लैब, एंटीजेप्टिक लोसन बेंच नं 548, सिप्रोसिन 500 बेंच नं 14101 सीडी प्रतिबंधित फर्म महावर फार्मा, आइब्रूप्रेफिन बेंच नं टीटी 450413, टीटी 320313, एफ523 एच 309 शामिल है। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक निजी चिकित्सकों को सक्त निर्देश दिए हैं कि इन दवाइयों का प्रयोग करें। अगर उपयोग पाया जाता है तो इनकी सूचना तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नंबर 9425564597 या 07824222549 या सिविल सर्जन नंबर 9165246080 पर देने कहा गया है।