जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत कल
बैंकवसूली से संबंधित प्रकरणों के लिए देशव्यापी लोक अदालत 14 फरवरी को लगाई जा रही है जिला बेमेतरा में इसकी व्यापक तैयार की गई है। अब तक लगभग 500 बैंक ऋण वसूली से संबंधित प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। सभी प्रकरणो की सुनवाई लोक अदालत मे विभिन्न खंडपीठों में की जाएगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली की ओर से हर माह एक विषय के मामले पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन देशभर मे एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में 14 फरवरी को 2015 की प्रथम राष्ट्रीय नेशनल लोक अदालत बैंक वसूली चैक बाउंस के मामले के संबंध मे आयोजित की जा रही है। जिला बेमेतरा मे इसके साथ साथ उसी दिनांक को स्थानीय एवं निरंतर लोक अदालत भी लगेगी नेशनल लोक अदालत मे निराकृत मामले का निराकरण एक साथ किया जाएगा।
ऋणधारियों को नोटिस जारी : जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष एके बेक ने इस संबंध सचिव केपी सिंह भदौरिया, व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 को लोक अदालत के लिए खंडपीठों सदस्यों का गठन करने के निर्देश दिए हैं।
कब-किस मामले पर लगेगी लोक अदालत
14फरवरी को बैंक से संबंधित मामले धारा 138 चैक बाउंस के मामले में, 14 मार्च को रेवेन्यु, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में, 11 अप्रैल को श्रम मामले, पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले में, मई को मोटर दुर्घटना दावा, इंश्योरेंस क्लेम के मामले में, 28 जून को वृहत् लोक अदालत (जिला प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के मामलों के लिए), 11 जुलाई को विद्युत से संबंधित मामले, पानी, टेलीफोन विवाद से संबंधित मामले में, 8 अगस्त को उपभोक्ता मामले टैक्स से संबंधित मामले में, 12 सितम्बर को राजीनाम के लिए अदालत लगेगी।