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डीजल पेट्रोल के स्टाक रखने के आदेश जारी

7 वर्ष पहले
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कांकेर| नगरीयनिकाय आम चुनाव 2014 के संपादन में पेट्रोल, डीजल की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑल आदेश 1980 के कंडिका 10 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर अलरमेलमंगई डी ने निम्न पेट्रोल, डीजल अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षित स्टाक रखने के आदेश जारी किया है। जिन पेट्रोलध्डीजल अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक रखने आदेशित किया गया है उनके नाम और मात्रा इस प्रकार है मे आर कोठारी ब्रदर्स कांकेर, मे ओम दंतेश्वरी ऑटो सर्विस सिंगारभाट, मे धु्रव हाईवे सर्विसेस माकड़ीखुना, मे रेखा फ्यूल्स माकड़ीखुना, मे रक्षा फ्यूल्स जैसाकर्रा, मे आरवी ठक्कर एण्ड कम्पनी भानुप्रतापपुर, मे शिव शक्ति फ्यूल्स पम्प भानुप्रतापपुर, मां दुर्गा पेट्रोलपंप पखांजूर और मे र|ा फ्यूल्स अंतागढ़ को 2000 पेट्रोल और 3000 डीजल का स्टाक रखने आदेशित किया गया है। मे जेआर फ्यूल्स नांदनमारा, रज्जा फ्यूल्स आतुरगांव, मे जागो फ्यूल्स अरौद चारामा और एमएस फ्यूल्स पंप संबलपुर को 1000 पेट्रोल और 2000 डीजल स्टाक में रखने के आदेश दिए गए है।