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चुनाव तक कोलाहल अधिनियम लागू

7 वर्ष पहले
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चुनाव तक कोलाहल अधिनियम लागू

कांकेर | कलेक्टरअलरमेलमंगई डी ने 4 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कोलाहल अधिनियम लागू कर दिया है। यह जिले की नगरपालिका कांकेर, नगर पंचायत पखांजूर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर एवं चारामा क्षेत्र में यह अधिनियम लागू किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शर्तों के अधीन एसडीएम कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर एवं चारामा के कार्यपालिक दंडाधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने अधिकृत किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति देने के पूर्व उक्त अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी रखी जाए। प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्र की तिथि एवं समय दर्ज किया जाए। आवेदन पत्र का परीक्षण कर पृथक से अनुमति आदेश जारी किया जाए जिसमें अनुमति की तिथि एवं समय का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए। शेषपेज 18 पर



प्रदानकी गई अनुमति की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी को भेजी जाए। यदि एक ही तिथि एवं समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक व्यकित्यों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्रथम प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रथम आवेदक को ध्वनि विस्तार की अनुमति दी जाए तथा उसके बाद की अवधि में दूसरे आवेदक को अनुमति देने पर विचार किया जाए।

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