पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • कोलाहल अधिनियम लागू नहीं कर सकेंगे तेज आवाज

कोलाहल अधिनियम लागू नहीं कर सकेंगे तेज आवाज

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में 31 मई तक कोलाहल अधिनियम लागू कर दिया गया है। जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल व अन्य विद्यालयीन परीक्षाएं होनी है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण माहौल मुहैया कराने कलेक्टर शम्मी आबिदी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को मंगलवार से लागू कर दिया। इसके लागू होने से तेज संगीत, हार्नटाईप, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग बिना अनुमति करने तत्काल प्रभाव से जिले में प्रतिबंधित कर दिया है। तेज आवाज करने पर कार्रवाई की जाएगी।

अधिनियम को प्रभावी बनाने जिला दंडाधिकारी ने सात प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें तहसील कांकेर के लिए एसडीएम कांकेर, चारामा के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी चारामा, नरहरपुर के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी नरहरपुर, भानुप्रतापपुर के लिए एसडीएम, दुर्गूकोंदल के लिए तहसीलदार व कार्यपालिक दंडाधिकारी दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी अंतागढ़ और तहसील पखांजुर के लिए एसडीएम पखांजुर को नियुक्त किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारियों को परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजी रखने, प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्र की तिथि व समय दर्ज करने कहा गया है। यह आदेश 31 मई तक प्रभावशील रहेगा। आदेशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

खबरें और भी हैं...