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फावड़े से हमला करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

7 वर्ष पहले
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मगरलोड ब्लाक के शुक्लाभाठा की घटना, 7 माह बाद आया फैसला।

भास्करन्यूज |धमतरी

सिरपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सात साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय में सात माह बाद फैसला आया है।

न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार घटना 7 अप्रैल 2014 की है। मगरलोड ब्लाक के शुक्लाभाठा जाने के मार्ग में चंद्रशेखर अपने अन्य साथियों के साथ मनरेगा योजना के तहत सड़क किनारे मुरूम डालने का काम कर रहा था। मुरूम डालने के बाद सभी मजदूर क्रिकेट मैदान शुक्लाभाठा के सामने रोड पर बैठे थे।

तभी शुक्लाभाठा निवासी अयोध्या प्रसाद बघेल आया और पीछे से चंद्रशेखर के सिर पर वार कर दिया। संजीवनी एम्बुलेंस से तत्काल उसे उपचार के लिए मगरलोड सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। गांव वालों ने इसकी जानकारी मगरलोड थाने में दी। पश्चात पुलिस ने मौका मुआयना कर विवेचना पश्चात आरोपी अयोध्या प्रसाद के खिलाफ धारा 294, 324, 307 के तहत अपराध पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र न्यायाधीश एमडी जगदल्ला ने सभी पक्षों की सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। धारा 294 में 3 माह की सजा तथा धारा 307 के मामले में 7 साल की सजा, 100 रु अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि नहींं चुकाने पर 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।