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पूर्व पालिका अध्यक्ष के खिलाफ रपट का आदेश
नगरपालिका काल में बहुचर्चित चेक कांड में पूर्व नपाध्यक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कर समंस जारी करने का आदेश न्यायालय से हुआ है।
घटना 2011-12 की है। नगर पालिका काल में एक ही कार्य आदेश के संबंध में दो बार चेक जारी हुआ था। दोनों ही चेक में पूर्व नपाध्यक्ष डा. एनपी गुप्ता का हस्ताक्षर था। मामले को कांग्रेस पार्टी के पार्षद विधायक ने उठाया था। पुलिस ने इस मामले में नपा के पूर्व सीएमओ डीआर सिन्हा, एकाउंटेट खेत्रों माेहन, प्रकाश सोनी को अभियुक्त बनाया गया था। तीनों की गिरफ्तारी भी हुई थी और तीनों न्यायिक अभिरक्षा में हैं। चेक कांड को लेकर कन्हैयालाल वाधवानी ने न्यायालय में परिवार दायर किया था। परिवादी कनहैयालाल ने डा. नारायण प्रसाद गुप्ता को मुख्य आरोपी बताया। साथ ही धोखाधड़ी कर शासकीय राशि 2 लाख 23 हजार 697 का चेक संयुक्त रुप से सीएमओ डीके सिन्हा तथा डा. गुप्ता द्वारा जारी किया जाना बताया गया। 7 फरवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार प्रधान ने सुनवाई करते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डा. एनपी गुप्ता को उक्त मामले में संलिप्त होना पाया। प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर समंस जारी करने का आदेश हुआ हैं। न्यायालय के आदेश बाद शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है।