दुष्कर्म मामले में 8 साल की सजा
नाबालिग से अनाचार करने का मामला।
भास्करन्यूज |धमतरी
नाबालिगलड़की से अनाचार करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपी को 8 साल की सजा 4 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
घटना 7 मई 2014 की है। बोड़रा निवासी होरीलाल साहू (20)ने गांव की ही नाबालिग लड़की को घर में अकेली पाकर अनाचार किया। लोक लाज के डर से लड़की ने इसकी जानकारी नहीं दी। कुछ माह पश्चात लड़की को गर्भ ठहर गया। रिपोर्ट पर अर्जुनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 5(स)2(6) के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश डीएन भगत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुनाया। धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपी को 8 वर्ष कारावास 4 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।