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237 दुकानदारों को नापतौल का नोटिस

6 वर्ष पहले
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नाप-तौलविभाग लंबे समय बाद नींद से जागा। कांटा के सत्यापन पर ध्यान नहीं देने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्ट्रानिक तौल मशीन के सत्यापन के लिए प्लेट के साथ मशीन भी अनिवार्य रूप में लाने कहा गया है।

मैनुअल कांटा अब कुछ ही दुकानों में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दुकानदार इलेक्ट्रानिक तौल मशीन का उपयोग करते हैं। अधिकांश दुकानदार इस ओर ध्यान नहीं देते। विभाग की अनदेखी से ग्राहकों को कई बार ठगी का शिकार होना पड़ जाता है। बुधवार को इस मामले में शहर के 237 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। 15 16 फरवरी को अनिवार्य रूप से सत्यापन तथा मुद्रांकन कराने कहा गया है।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24 के तहत प्रत्येक इलेक्ट्रानिक तौल यंत्र एवं प्लेटफार्म मशीन का वर्ष में कम से कम एक बार तथा अन्य प्रकार के बाट, माप तथा तौल उपकरणों का सत्यापन दो वर्ष में कम से कम एक बार होना जरूरी है।

पालन नहीं होने पर अधिनियम के तहत 2 से 10 हजार रू तक अर्थदंड का प्रावधान है। शहर में ऐसे कई दुकानदार, विक्रेता होंगे, जिनके इलेक्ट्रानिक या प्लेटफार्म कांटा का सत्यापन नहीं हुआ है। विडंबना है कि विभाग कभी सरप्राइज चेकिंग नहीं करता। त्यौहारों में भी कभी चेकिंग नहीं होती, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है।