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हड़ताल पर गए, तो होगी कार्रवाई

5 वर्ष पहले
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छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ द्वारा 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की सूचना दी गई है, जिस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस एल्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत) को हड़ताल पर न जाने के लिए हिदायत दें। उन्होंने कहा है कि संघ के आह्वान पर कोई भी हड़ताल में सम्मिलित होता हो, तो उनके नाम की सूची संबंधित जनपद पंचायत में उसी दिन उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके विरुद्ध छग पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम-1999 के तहत तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

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