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चेक में मेरे सिर्फ सौजन्य हस्ताक्षर : पूर्व नपाध्यक्ष

6 वर्ष पहले
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धमतरी | नगरपालिका काल में फर्जी चेक के मामले में कोर्ट ने पूर्व नपाध्यक्ष डां एनपी गुप्ता पर अपराध दर्ज कर समंस जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर डां गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस वार्ता ली। उन्होने कहा कि एकाउंटेंट द्वारा दो बार चेक निकालकर सवा दो लाख रू का गबन किए जाने का मुद्दा साढ़े तीन साल पुराना है।

जनता को इसकी हकीकत जानना जरूरी है। एकाउंटेंट द्वारा जो भी चेक तैयार किया जाता है। उसमें एक दस्तखत मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है। वहीं दूसरा दस्तखत नगर पालिक अध्यक्ष का होना अनिवार्य है। यह एक सरकारी व्यवस्था है। इस तरह के राेजाना पचासों हस्ताक्षर अध्यक्ष को करने होते हैं। विभागों से आए कागजों, चेक आदि का पड़ताल कर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी मुख्य नपा अधिकारी की है। उसके हस्ताक्षर देखकर ही अध्यक्ष द्वारा सरकारी व्यवस्था के तहत सौजन्य हस्ताक्षर किए जाते हैं। अध्यक्ष जनप्रतिनिधि होते हैं लेकिन चेक आिद की तकनीकि जानकारी उन्हे नहीं होती। साथ ही हजारों चेकों का पड़ताल करना संभव नहीं होता।

फर्जी चेक का पता चलते ही मेरे निर्देश पर अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। अधिकारी ने बाद में संपूर्ण राशि नपा में जमा करा दी थी। इस मामले में उनका कोई दोष नहीं है। उन्होने कहा कि न्यायालय पर उन्हे विश्वास है इसलिए आगे बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। वकील के माध्यम से हम आगे अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी से भी चर्चा करेंगे।

मानसगान का समापन हुआ

धमतरी | ग्रामसेमरा में आयोजित तीन दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का समापन हुआ। स्पर्धा में 44 मंडलियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। सभी विजेता टीम को पुरस्कार दिया गया।