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टोनही प्रताड़ना का आरोप एसपी से न्याय की गुहार

5 वर्ष पहले
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टोनही प्रताड़ना से तंग आकर निर्मलकर परिवार न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ितों ने कुरुद थाने में न्याय नहीं मिलने की शिकायत करते हुए गांव के आधा दर्जन लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।

एसपी कार्यालय पहुंचे राम्हीन बाई निर्मलकर, बुधुराम निर्मलकर, संतोषी साहू, दुकालूराम साहू का कहना है कि माहभर पूर्व से गांव के ही पूर्व सरपंच समेत कुछ अन्य लोग उन पर टोनही होने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करते हुए रोज गाली-गलौच कर रहे हैं। वे जान से मारने व छोड़ने की धमकी भी देते हैं। कुछ ग्रामीणों की प्रताड़ना से उनका पूरा परिवार सदमे में है। कई बार कुरुद थाने में इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार ने ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है।

धमतरी. ग्राम दहदहा के कुछ लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर की टोनही प्रताड़ना की शिकायत।

टोनही प्रताड़ना देने पर पांच साल सजा का प्रावधान
इस कुप्रथा को रोकने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार छग टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 बनाया गया है। टोनही की पहचान करने पर 3 साल की सजा, टोनही प्रताड़ना पर 5 साल की सजा व ओझा के रूप में झाड़फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र का दावा करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार रिपोर्ट मिलने पर थाने का कर्तव्य है कि रिपोर्ट दर्ज करें व संज्ञेय और गैरजमानती मामला होने पर अपराध में लिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए।

जांच चल रही है
टोनही प्रताड़ना का जिन पर आरोप लगाया है, उनके खिलाफ थाने में जांच चल रही है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने न्याय नहीं मिलने का जो आरोप लगाया है, वह गलत है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। आशीर्वाद राहटगांवकर, टीआई कुरुद

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