28 कीटनाशक रसायनों पर लगा प्रतिबंध
कांकेर | कीटनाशीअधिनियम 1968 के तहत भारत सरकार द्वारा 28 कीटनाशक रसायनों की सूची जारी की गई है जिनका उत्पादन आयात और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपसंचालक कृषि से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने एल्डीकार्बए एल्ड्रीनए बेंन्जीन हेक्साक्लोराईड, क्लोरबेन्जीलेट, कैल्सियम सायनाईड, क्लोरडेन, क्लोरोफेनवीनफॉस, कापर एसिटोआर्सेनाईट, डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन, डाईल्ड्रिन, एन्ड्रीन, इथाइल मरक्यूरी क्लोराइड, इथाइल पैराथियानए हेप्टाक्लोर, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, लिन्डेन, मैलिक हाइड्राजाइड, मेनाजोन, मेटाक्जूरान, नाइट्रोफेन, पैराक्वाट डाइमिथायल सल्फेट, पेंटाक्लोरो नाईट्रोबेंजीन, पेंटाक्लोरोफीनाल, फिनाईल मरक्यूरी एसिटेटए सोडियम मिथेन आर्सोनेट, टीसीए ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिडद्ध टेट्राडीफान और टोक्साफिन कैम्फीक्लोरद्ध का उत्पादन आयात और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसान भाइयों से अनुरोध किया गया है उपरोक्त प्रतिबंधित दवाओं का फसलों में उपयोग करें क्योंकि यो कीटनाशी दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। प्रतिबंधित कीटनाशी दवाओं के विषय में अन्य जानकारी कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।