बिना अनुमति के होगी सभा, ही जुलूस
नगरीयनिकाय चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 दिसंबर को करने के साथ ही जिले के शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। चुनाव के दौरान किसी सभा एवं जुलूस रैली आदि के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। कलेक्टर अलरमेलमंगई डी ने साफ कर दिया है कि किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
इसके साथ ही पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी ताकि व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने पुलिस आवश्यक प्रबंधक कर सके। प्रत्येक राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशाओं मे रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो।
जुलूस निकलने का स्थान समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में पुलिस थाने में एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा हो। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो। प्रत्येक उम्मीदवार या राजनैतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवारों या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।
शस्त्र लायसेंस निलंबित
कलेक्टरने कांकेर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर 4 जनवरी तक जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिले में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है। शस्त्र लायसेंस निलंबन का उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी भय, दबाव के अपने मताधिकार के उपयोग की सुविधा मुहैया कराना है। सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस 5 दिसंबर से 4 जनवरी तक निलंबित कर दिया गया है। शस्