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छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद, ~1 लाख दंड
बांदेक्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले को न्यायलय ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। घटना एक वर्ष पूर्व हुई थी जिसका फैसला सोमवार को आया। आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही मामले में पीड़ित किशोरी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रूपए देने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की गई।
घटना बांदे थानांतर्गत ग्राम पीव्ही 81 में ठीक एक वर्ष पूर्व 11 सितंबर की सुबह घटी थी। बांदे निवासी सहदेव विश्वास पिता संतोष किशोरी के घर घुसकर उसे पकड़ छेड़छाड़ करने लगा। साथ ही सहदेव किशोरी को अपने साथ जबरन कही ले जाना चाहता था। किशोरी के चीख-पुकार करने पर घर में मौजूद किशोरी की मां मौके पर पहुंची जिसे देख सहदेव भाग गया था।
किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सहदेव विश्वास के खिलाफ धारा 452, 354 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। दूसरे दिन गांव से सहदेव को पकड़ मामला न्यायालय में पेश किया गया था। गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने सहदेव को छेड़छाड़ की घटना में संलिप्त पाते हुए धारा 354 के लिए एक वर्ष कैद तथा सौ रूपए अर्थदंड, धारा 452 के लिए एक वर्ष कैद तथा सौ रूपए अर्थदंड तथा धारा 8 के लिए 3 वर्ष की कैद तथा सौ रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
ये तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता की उम्र को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की योजना के तहत एक लाख रूपए क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा की। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने की।