महिला समृद्धि के लिए 30 लाख लोन
जिलेके बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने 29 सितंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग-स्माल बिजनेस 1-2 लाख, महिला समृद्धि और माइक्रो क्रेडिट 30-30 लाख और मिनीमाता स्वालंबन योजना 1 लाख 50 हजार रूपए के ऋण दिए जाएंगे।
अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु महिला सशक्तिकरण 50 हजार, ट्रेक्टर ट्राली हेतु 7 लाख 25 हजार, पैसेंजर व्हीकल 4.42 लाख, गुड्स कैरियर 4.25 लाख, डीजल आटो रिक्सा 2.15 लाख और शहीद वीर नारायणसिंह स्वालंबन योजना हेतु 1.50 लाख रूपये ऋण दिए जाने का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग हेतु न्यू स्वर्णिमा योजना के तहत 1 लाख रूपये दी जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग हेतु टर्म-लोन,माइक्रो लोन एवं शैक्षिक लोन हेतु 6 लाख रूपए दिए जाएंगे। सफाई कामगार वर्ग के लिए स्कीम प्रोजेक्ट एवं स्कीम अप (व्यक्तिगतमूलक) 1 लाख, माइक्रो क्रेडिट 30 लाख, माइक्रो क्रेडिट फायनेंस 50 लाख, महिला अधिकारिता 75 लाख, महिला अधिकारिता 50 लाख, महिला समृद्धि 30 लाख और 50 लाख रूपए स्वरोजगार हेतु दी जाएगी। उपरोक्त पात्रता एवं शर्ते रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास कांकेर में 29 सितम्बर तक जमा कर सकते हैं।
पात्रता एवं शर्तें आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो, जिले का मूल निवासी हो, पारिवारिक वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपये 1 लाख 3 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 81 हजार रूपये से अधिक हो। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए जन्म तिथि, 5वीं, 8वीं, अथवा 10वी की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र एवं दो पासपोट साईज फोटो, वाहन संबंधित आवेदक वाहन चालक का वैद्य कामर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस और ट्रेक्टर ट्राली आवेदक के पास स्वयं की 5 एकड़ भूमि अनिवार्य होना चाहिए एवं मिनीमाता एवं शहीद वीर नारायणसिंह स्वावलंबन योजना में आवेदक आठवीं उर्त्तीण होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं का, परिवार का, शासन द्वारा प्रदत्त भूमि होना अनिवार्य है।