जरूरतमद साहित्यकारों को मिलेगी सहायता
कांकेर | छत्तीसगढ़शासन, संस्कृति विभागंतर्गत प्रदेश के अर्थाभावग्रस्त लेखकों, कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया हो किन्तु जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो तथा ऐसे लेखकों, कलाकारों के आश्रितों, परिवारों को जिन्हें वे नि:सहाय छोड गए हों नियमानुसार अधिकतम राशि दो हजार रुपए वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ की उक्त सहायता योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तों के अंतर्गत आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तथा आयु 60 वर्ष तथा उससे अधिक हो एसे व्यक्ति का योगदान कला, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से होना चाहिए। आवेदक की समस्त साधनों से होने वाली आय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। पात्रता एवं अर्हता संबंधी जानकारी संचालनालय संस्कृति की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। मासिक आर्थिक सहायता हेतु संचालित उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदकों द्वारा अपना अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में अपने जिले के कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर की अनुशंसा सहित संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा को प्रेषित कराया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ शासनए संस्कृति विभाग के अंतर्गत कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता योजना भी संचालित है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बिमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा विपत्ति की स्थिति में नियमानुसार अधिकतम राशि 25 हजार रूपए की सीमा तक चिकित्सा, आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पात्रता की शर्तों की अनुसार आवेदक शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कर्मचारी हो। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे आवेदकों द्वारा अपना आवेदन सीधे संचालनालय को प्रेषित किया जा सकता है।