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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो महिलाओं समेत चार को कैद
पंखाजूरक्षेत्र में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी का सहयोग करने वाले अन्य तीन अपराधियों को भी न्यायाधीश ने 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में दो महिला आरोपी भी हैं। घटना में कुल 6 आरोपी है, जिसमे से दो अब तक फरार हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पन्नालाल 26 वर्ष पिता महेंद्र सिंह ग्राम जोसना थाना सिकंराबाद जिला आगरा राज्य उत्तरप्रदेश घटना का मुख्य आरोपी है। पन्नालाल 18 जनवरी 2013 को पंखाजूर में अपने एक रिश्तेदार के घर नर-नारायण मेला घुमने पहुंचा था। मेला समाप्त होने के बाद आरोपी पन्नालाल के अलावा गौरी मंडल 46 वर्ष पिता परिमल, निर्मला विश्वास 21 वर्ष पिता सुब्रत, परितोष मंडल 23 वर्ष पिता परिमल पीव्ही 24 ने गांव की ही 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को 5 फरवरी को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और दुर्ग ले गए। वहां से आगरा ले गए। नाबालिग को डरा धमकाकर आरोपी पन्नालाल के साथ जबरन विवाह करा दिया। विवाह के बाद नाबालिग के साथ जबरन शाररिक संबध पन्नालाल ने बनाए।
पीड़िता के पिता के द्वारा रिर्पोट दर्ज कराने के बाद पखांजूर पुलिस ने आरोपी पन्नालाल के घर से नाबालिग युवती को बरामद किया।
आरोपी के विरूध्द थाना पंखाजुर में अपराध क्रमांक धारा 363, 366, 376, 34 आईपीसी तथा धारा 4 लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण का मामला दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी पन्नालाल को 12 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य तीन आरोपी गौरी मंडल 46 वर्ष, निर्मला विश्वास 21 वर्ष, परितोष मंडल 23 वर्ष को भी गिरफ्तार 29 मई को किया गया। शेषपेज 16 पर
चारोंआरोपियों का मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में चल रहा था। अपर सत्र न्यायधीश हेमंत शराफ ने चारों आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह नरेटी ने की। मामले में नाबालिग को भगाने वाले दो आरोपी पुलु उर्फ रेणु सिंह, रमेश सिंह सिकंदराबाद अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
आरोपी पन्नालाल
कांकेर. मुख्य आरोपी को सहयोग करने वाले तीन अपराधी, जिन्हें सुनाई सजा।