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जनपद और जिला पंचायत में चुनाव कैसे करना समझाया
कांकेर | जिलेमें 13 फरवरी को जनपदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों तथा 16 फरवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष 23 फरवरी को उप सरपंच के चुनाव होंगे। इसे लेकर आज जिला पंचायत सभा कक्ष में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर अलरमेलमंगई डी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के चुनाव में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
उन्होंने कहा कि अत: उन्हें चुनाव की प्रत्येक प्रक्रिया की गहन और व्यवहारिक जानकारी से अवगत कराएं। पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपना व्यवहार शालीन शिष्ट तथा सौम्य रखें और नम्रता पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कार्य संपन्न कराएं। पीठासीन अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव के सभी स्तर की कार्यवाही में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का ध्यान रखें। त्रिस्तरीय पंचायत के उप सरपंच, जनपदों, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु नियत तिथि को नामांकन पत्र प्रत्येक पद के लिए प्रारूप दो में भरकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन में एक समर्थक तथा एक प्रस्तावक का होना जरूरी होगा।प्रत्येक उम्मीद्वार के लिए अलग अलग प्रस्तावक समर्थक होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा नामांकन भरने का तरीका स्थल पर बताया जाएगा। नामांकन जमा करने एक घंटे का समय दिया जाएगा। नियत समय के बाद नामांकन पत्र जमा नहीं किए जायेंगे। यदि एक ही व्यक्ति दो उम्मीदवार का समर्थक या प्रस्तावक होगा तो संबंधित अभ्यर्थी का पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा।
यदि चुनाव में एक ही प्रत्याशी द्वारा नामांकन जमा किया जाएगा तो वह निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि किसी पदाधिकारी के चुनाव हेतु कोई भी नामांकन जमा नहीं कराया गया तो संबंधित पीठासीन अधिकारी इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा। पदाधिकारी के चुनाव के लिए उपस्थित मतदाता संख्या के अनुरूप पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारूप तीन में मतपत्र तैयार किया जाएगा।
प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक मत पत्र के नीचे पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मत पत्र में अनुक्रमांकए अभ्यर्थियों के नाम रहेगा तथा चिन्ह लगाने का स्थान होगा। मतपत्र में केवल उम्मीद्वारों के नाम अंकित होंगे। मतदाता अपने पसंद के जिस प्रत्याशी को मतदान करना चाहता है उनके नाम के सामने बीचों बीच गुणा का निशान डाट पेन से लगाएगा। गुणा के निशान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का चिन्ह अंकित करने पर संबंधित मतदाता का मत निरस्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नियत स्थान पर क्रास का चिन्ह अंकित नहीं होने, मतपत्र में पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होने, मतपत्र में एक से अधिक निशान लगाने, कोई ऐसा चिन्ह लगाने जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो के आधार पर भी मत निरस्त कर दिए जाएंगे।