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गैस सब्सिडी 1 जनवरी से बैंक खातों में होगी जमा
कांकेर | पहलयोजना एक जनवरी से देश के सभी जिलों के साथ-साथ कांकेर में भी प्रारंभ हो जाएगी। जो उपभोक्ता अपने बैंक एकाउंट में गैस सब्सिडी की राशि एक जनवरी से प्राप्त करना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर तक अपना आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं। जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें 31 मार्च तक सब्सिडी वाला मिलती रहेगी परन्तु उन्हें इस अवधि में अपने बैंक खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
31 मार्च तक बैंक खातों एवं आधार कार्ड नंबर की जानकारी नहीं देने वाले रसोई गैस उपभोक्ताओं को बिना अनुदान वाला सिलेंडर खरीदना होगा और उन्हें पूरा मूल्य चुकाना होगा। बैंक खाते की जानकारी देने वालों को एक जनवरी से अनुदान की राशि उनके खाते में जमा हो जाएगी। गैस एजेंसियों में आवेदन जमा करने अलग से कांउटर खोलने की हिदायत दी गई है। शुक्रवार को इंडियन गैस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके सकलेचा ने कलेक्टर को प्रदेश के साथ साथ कांकेर जिले में रसोई गैस की उपलब्धता के साथ ही घरेलू गैस की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में जमा कराए जाने हेतु प्रारंभ की जाने वाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पहल योजनांतर्गत गैस कनेक्शन धारियों से बैंक खाता आधार नम्बर एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु की जा रही कार्यवाई की जानकारी दी। कलेक्टर ने प्रबंधक को पहल योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु सभी गैस एजंसियों को पृथक काउंटर खोलने के निर्देश दिए ताकि उपभोक्ताओं को गैस रिफिल प्राप्त करने में कोई असुविधा हो। शेषपेज 16 पर
सब्सिडीका फायदा सीधे खातों में उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके नाम से एलपीजी कनेक्शन है। इनके लिए आधार कार्ड जरूरी है। साथ ही बैंक खाता होना जरूरी है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो बैंक खाता जरूरी है तभी सीधे खाते में रकम जमा होगी। कलेक्टर ने जनधन योजनांतर्गत अधिक से अधिक लाभ उठाकर बैंक खाता खोलने तथा आधार कार्ड बनाने की अपील की है। उन्हें सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पृथक से काउंटर खोलकर नागरिकों को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बिना आधार कार्ड वालों के लिए अलग सिस्टम
अभी तक गैस सिलेंडर धारकों में यह भ्रम की स्थिति थी की जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। उन्हें बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर कैसे मिलेंगे। गैस कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास आधार कार