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पेज 13 के शेष

7 वर्ष पहले
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खांडेके खिलाफ लोक सेवक द्वारा अपराधिक न्यास भंग करने की धारा 409, धोखाधड़ी की धारा 420, अपराधिक षडयंत्र रचने की धारा 120 बी के अलावा परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद से वह न्यायायिक हिरासत में कांकेर जेल में बंद है। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत एमआर खांडे को गिरफ्तार किया है उसके तहत मामले को 90 दिन के अंदर न्यायालय में पेश करना है। इसके अनुसार अब पुलिस के पास मात्र 18 दिन ही शेष है। इन शेष दिनों में मामला न्यायालय में पेश नहीं हो सका तो मामले के अभियुक्त को न्यायालय में अपने जमानत का आवेदन लगाने का मौका मिल जाएगा। पुलिस अब भी मामले को जांच में होना बता रही है।

गैससब्सिडी 1...

सब्सिडीका फायदा सीधे खातों में उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके नाम से एलपीजी कनेक्शन है। इनके लिए आधार कार्ड जरूरी है। साथ ही बैंक खाता होना जरूरी है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो बैंक खाता जरूरी है तभी सीधे खाते में रकम जमा होगी। कलेक्टर ने जनधन योजनांतर्गत अधिक से अधिक लाभ उठाकर बैंक खाता खोलने तथा आधार कार्ड बनाने की अपील की है। उन्हें सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पृथक से काउंटर खोलकर नागरिकों को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बिनाआधार कार्ड वालों के लिए अलग सिस्टम : अभीतक गैस सिलेंडर धारकों में यह भ्रम की स्थिति थी की जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। उन्हें बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर कैसे मिलेंगे। गैस कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए भी अलग सिस्टम बनाया गया है। ग्राहकों के खाते में सब्सिडी की रकम समय पर जमा की जा रही है या नहीं इसकी निगरानी खाद्य विभाग के अफसर भी करेंगे।

खाद्य निरीक्षक एजेंसियों से हर महीने ये आंकड़े जुटाएंगे की उनकी एजेंसियों में कितने लोग सब्सिडी के लिए फार्म भरे और कितनों के खातों में रकम ट्रांसफर हुई। उन आंकड़ों को कलेक्टर के सामने भी रखा जाएगा। समय पर फार्म नहीं जारी करने वाले एजेंसी वाले के विरूद्ध भी कार्यवाई की जाएगी।