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नोनी सुरक्षा योजना, दो बच्चियों के जन्म पर मिलेंगे एक लाख

6 वर्ष पहले
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महिलाएंव बाल विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 के उपरान्त जन्म लेने वाली गरीबी रेखा की नीचे की दो बालिकाओं के जन्म पर प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12 वीं उत्तीर्ण करने पर नोनी सुरक्षा योजना के तहत एक लाख रूपए मदद राशि दी जाएगी।

यह योजना छग राज्य में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधार शीला रखने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बाल विवाह रोकथाम करने एवं बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने में मदद करेगा। इस योजना के तहत् बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरान्त जन्म होने का सक्षम प्राधिकारी का जन्म प्रमाण पत्र, बालिका के माता -पिता छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो इसका सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र, बालिका के माता-पिता का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हैं। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2007 की सर्वे सूची मान्य है एवं प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, योजना का लाभ दो संतानों (बालिकाओं) तक सीमित होगा। प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने संबंधी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, सरपंच, पार्षद, पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र, द्वितीय बालिका की दशा में आवेदन करने के पूर्व माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन का स्थाई विकल्प अपनाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए नसबंदी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही लाभ देय होगा। योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव, मोहल्ले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संबंधित परिक्षेत्र के पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी ,महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर आवेदन करना होगा।