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जिन पर शक हो उन्हें क्रिकेट चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती

7 वर्ष पहले
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आईपीएलस्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ‘जिन पर शक हो रहा है, उन्हें क्रिकेट को चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। क्योंकि क्रिकेट की पवित्रता बहाल करने की बड़ी जरूरत है।’

कोर्ट की इस टिप्पणी से आईसीसी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन की उम्मीदवारी को झटका लगा है। वे फिर बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की कोशिश में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘बीसीसीआई, आईपीएल चेन्नई सुपरकिंग्स में उनकी अहम भूमिकाएं हैं। इसलिए यह मानना मुश्किल है कि उनके खिलाफ हितों के टकराव का मामला नहीं बनता।’ इस मामले पर मंगलवार को भी बहस जारी रहेगी।

इससे पहले श्रीनिवासन के वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें दीं। लेकिन जस्टिस एस. ठाकुर एम. कलीफुल्लाह की बेंच संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा, ‘बोर्ड को 17 दिसंबर को सालाना बैठक (एजीएम) बुलानी चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, जिसकी छवि संदिग्ध है।’

नई दिल्ली | केंद्रीयविद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। उसने पूछा है कि इसका बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों पर क्या असर होगा? साथ ही हिदायत दी कि उसके इस फैसले से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने केंद्र को जवाब के लिए 16 दिसंबर तक का वक्त दिया है।

केंद्र ने 11 नवंबर को केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक तीसरी भाषा के रूप में जर्मन की जगह संस्कृत पढ़ाने का आदेश जारी किया था। कुछ अभिभावकों ने इसे चुनौती दी।

इस पर सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा था कि इस सत्र में बच्चों को संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी होगी। और वे चाहें तो जर्मन को अतिरिक्त विषय के तौर पर चुन सकते हैं। कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।

संस्कृत पर केंद्र से मांगा जवाब

कोर्ट ने कहा, ‘बीसीसीआई कॉन्ट्रेक्ट देने वाला है। और इसके मुखिया मुख्य कान्ट्रैक्टर। श्रीनिवासन बीसीसीआई अध्यक्ष और गुरुनाथ मयप्पन (सट्टेबाजी का दोषी) के ससुर हैं। इंडिया सीमेंट और चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक हैं। जब एक व्यक्ति की भूमिकाएं आपस में इतनी उलझी होंगी तो सवाल तो उठेंगे? चाहे आपने फायदा उठाया हो या नहीं।’ लेकिन नाम आने पर सवाल तो उठेंगे ही और इसका जवाब भी देना पड़ेगा।

बीसीसीआई अध्यक्ष मुख्य कॉन्ट्रेक्टर

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