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बिहार: वोटरों को लुभाने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जमानत

5 वर्ष पहले
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लखीसराय | केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। चुनाव के दौरान बड़हिया थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रथम चरण के दौरान वे वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कैमरा में कैद कर लिया गया था। एसडीजेएम शंकर प्रसाद और फर्स्ट क्लास जेएम दीपक कुमार की कोर्ट ने छह हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दी।



रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 130(2) के तहत चुनाव के दिन मतगणना केंद्र के पास वोटर को लुभाने की कोशिश करने के वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इस धारा के तहत ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी।

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