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बंद हो चुकी पीई के बारे में कुछ नहीं बताएगी सीबीआई
नई दिल्ली | सीबीआईसूचना का अधिकार कानून और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों की अनदेखी कर रही है। जांच एजेंसी में नेतृत्व बदलने के साथ ही नीतियां भी बदल गई है। हाल ही में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीबीआई से एक साल में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज पीई (प्राथमिक जांच) की जानकारी मांगी थी। सीबीआई ने कानून में मिली छूट का बहाना बनाकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने सालाना रिपोर्ट्स में पीई का जिक्र किया है। लेकिन यह नहीं बताया कि किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और किसमें नहीं। पीई बंद होने का मतलब जांच बंद होना है। इससे यह मामले आरटीआई कानून की धारा 8(1) (एच) से बाहर हो जाते हैं।
इसी आधार पर सीबीआई को आरटीआई कानून में छूट मिली हुई है। जबकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी देने में यह छूट लागू नहीं होती। तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा के आदेश के मुताबिक सीबीआई के लोक सूचना अधिकारी हर आवेदन को छूट का बहाना बनाकर लौटा नहीं सकते।
इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन फैसला एजेंसी के खिलाफ ही आया था।