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स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टली
नई दिल्ली. दिल्लीकी एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दायर की गई मानहानि मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए टाल दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल ने स्मृति ईरानी को समन भेजकर 27 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने 20 दिसंबर, 2012 को स्मृति के खिलाफ शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने टीवी पर एक चर्चा के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की। उस दौरान गुजरात विस चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई थी। निरुपम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि स्मृति ने जानबूझकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक कैरियर को नुकसान तथा मानसिक पीड़ा पहुंची।
उन्होंने वकील के द्वारा नोटिस भेजकर स्मृति को बिना शर्त माफी मांगने को कहा था, लेकिन स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले स्मृति ने भी एक टीवी चैलन पर पर हुई उक्त बहस को लेकर कथित तौर पर अपनी मानहानि के लिए निरुपम के खिलाफ शिकायत दाखिल की थी।
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