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सूचना आयोग ने ठुकराया केंद्र सरकार का आदेश

6 वर्ष पहले
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केंद्रीयसूचना आयोग ने बुधवार को कार्मिक विभाग का वह आदेश ठुकरा दिया, जिसमें आयोग को अपने कर्मियों का वेतन कम करने को कहा गया था।

आयोग ने कहा ‘हम आरटीआई एक्ट के तहत स्वायत्त संस्थान हैं और सरकार के आदेश मानने को बाध्य नहीं हैं। खुद तय करेंगे कि किसे कितना वेतन देना है।’ कार्मिक सचिव ने आउटसोर्स किए स्टाफ को हटाने या उनका वेतन सरकार की ओर से बताई दरों के मुताबिक न्यूनतम करने का निर्देश दिया था। फिलहाल आयोग का 60 फीसदी स्टाफ आउटसोर्स किया हुआ ही है।

आयोग ने पूर्ण पीठ की बैठक के बाद कहा कि सातों सूचना आयुक्त इस मुद्दे पर एकमत हैं। आयोग में पहले ही 40 हजार आवेदन लंबित हैं। यदि स्टाफ कम दिया गया तो ये और बढ़ जाएंगे। इन्हें निपटाने के लिए आयोग ने अपने आउटसोर्स किए हुए स्टाफ को उनकी काबिलियत के मुताबिक ही इन्सेंटिव देने का फैसला किया था। अब इससे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है।



आरटीआई एक्ट के तहत स्टाफ को इन्सेंटिव देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।