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होगी अवैध होर्डिंग संपत्ति विरूपण पर कार्रवाई
कोरबा | नगरनिगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए लगाए गए अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स किए गए संपत्ति विरूपण पर निगम द्वारा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई जाने का प्रावधान है यदि बिना अनुमति के विज्ञापन होर्डिंग लगाए जाते हैं या संपत्तियों का विरूपण किया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय निकाय चुनाव की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिला प्रशासन नगर निगम की विशेष नजर नगरीय निकाय क्षेत्र में लगाए जा रहे अवैध विज्ञापन होर्डिंग तथा संपत्ति विरूपण पर होगी। नगरीय निकाय क्षेत्रांगर्तत किसी भी प्रकार के राजनैतिक, व्यवसायिक, सामाजिक या धार्मिक विज्ञापन होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर लगाए जाने के पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना अनुमति यदि अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ विज्ञापन उपविधि 2010 2012 में वर्णित प्रावधानों के तहत संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवार्ठ सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार शासकीय संपत्तियों को विरूपित करने पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत विरूपणकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।