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सीवरेज की सफाई के दक्ष कर्मी होंगे तैनात

6 वर्ष पहले
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हाथसे मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध पुनर्वास के लिए जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति तथा जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर रीना कंगाले की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। बैठक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध पुनर्वास अधिनियम 2013 के संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत दुबे ने जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि मल-जल (सीवर) तथा सेप्टिक टेंक की जोखिमपूर्ण तरीके से सफाई के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, मल-जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्य में नियुक्त है तो उसे उसके नियोक्ता के से सुरक्षा सामग्री सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। नियोक्ता कर्मचारी को मल-जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टेंक की सफाई के कार्य में लगाने के पूर्व सुरक्षा सावधानियां भी सुनिश्चित करेगा अर्थात वहां पूरे समय न्यूनतम दो कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें से एक पर्यवेक्षक होगा। सीमित स्थान के भीतर वातावरण में आक्सीजन की कमी और विशाक्त तथा दहनशील गैस का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सीवर की सफाई के दौरान पूरे समय कम से कम एक प्रशिक्षित अनुभवी कर्मचारी उपस्थित रहेगा। मैनहोल की धातु की सीढ़ी और बाजू की दीवारों की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा कि क्या उनके टूट कर गिरने का कोई खतरा है। बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति जिला स्तर पर सर्वेक्षण की प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण, अपने क्षेत्राधिकारी के शहरों, ग्रामों में अनुवादित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण, जिले के समस्त शहरों, कस्बों, ग्रामों के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम सूची की अनुमोदन जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन करेगी। कलेक्टर ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध पुनर्वास अधिनियम के तहत कार्रवाई करने कहा है।