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अनाचार के आरोपी को सात साल की सजा

7 वर्ष पहले
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महासमुंद .नाबालिग लड़की का अपहरण कर अनाचार करने के आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश विनीता वार्नर ने अलग अलग धाराओं में सात साल के सश्रम कारावास और डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड नहीं पटाने पर प्रत्येक धारा के लिए दो दो महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा अलग भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार घटना 20 मार्च 2014 की है। महासमुंद थाना क्षेत्र के एक गांव की साढ़े 17 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी रवि कुमार आवड़े पिता जयलाल सुबह 10-11 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर आरोपी रवि के खिलाफ अपराधों दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जहां 6 महीने की अल्पावधि में मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया।

विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रवि कुमार को धारा 363 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड, धारा 366 के तहत चार साल का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत सात साल के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायाधीश ने अपील अवधि समाप्त होने के बाद अपील नहीं होने पर पीड़ित को 20 हजार रुपए प्रतिकर राशि दिलाने का आदेश भी दिया है।