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आचार संहिता का पालन करने जारी किए गए निर्देश
कलेक्टरएवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता की कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।
शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए, उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहें है। चुनाव के दौर के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हो तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है। विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाना चाहिए, जिन शर्तो पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है, परन्तु किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो,
यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र का भ्रमण करें (जहां