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सरलता से बने जाति प्रमाण पत्र

7 वर्ष पहले
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छत्तीसगढ़शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 तथा पृथक से परिपत्र द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है।

तीनों एसडीएम, सभी तहसीलदार एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ऐसे आवेदक जिनके पिता, भाई-बहन को वर्ष 2006 या उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उसके आधार पर आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे की पुष्टि कर सकता है एवं प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी विस्तृत जांच के आवेदक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इस प्रकार जिन आवेदकों के भाई-बहन एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र वर्ष 2006 के पश्चात् बनाए गए है। ज11 सितंबर को अपर मुख्य सचिव द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग में 15 अक्टूबर 2014 तक का समय छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को तहसील कार्यालय में आना पड़े इसके लिए 15 अक्टूबर तक की समय-सीमा में जिन पात्र छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है। उन्हे 15 अक्टूबर तक जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया एवं समय-सीमा निर्धारित किया गया है। जिन विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी नही हुए है लेकिन उनके पिता, भाई-बहन एवं परिवार के अन्य सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2006 के पश्चात बनाए गए हैं उनके जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति छात्र-छात्राओं से स्कूलों में 20 सितंबर तक प्राप्त कर ली जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल समन्वयकों के माध्यम से स्कूलों में फार्म वितरण 22 सितंबर तक, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यों द्वारा स्कूलों में फार्म पूर्ण रूप से भरवाकर एवं संकुल समन्वयकों के माध्यम से एकत्रित कर तहसील कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा करना होगा।तहसील कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करना 10 अक्टूबर तक जारी होंगे।