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औद्योगिक क्षेत्र में जलापूर्ति की अनुमति देंगे कलेक्टर

6 वर्ष पहले
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जलसंसाधन विभाग द्वारा निर्मित नहरों एवं नालों से औद्योगिक संस्थानों को जल आपूर्ति पाईप लाईन बिछाने तथा विद्युत केबल, टेलीफोन केबल एवं अन्य यूटिलिटी सर्विस लाईन बिछाने की अनुमति अब जिला स्तर पर दी जाएगी। इस संबंध में गठित की गई जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक प्रभारी कलेक्टर एसएन राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने समस्त सदस्यों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि यदि इस प्रकार के प्रकरण हो तो वे इसका प्रस्ताव कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत करें। यदि इस संबंध में पुराने प्रकरण जो स्वीकृत किए गए हैं तो उसे भी नियमितीकरण के लिए समिति को प्रस्तुत किया जाए।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री एसके अवधिया ने समिति के कार्य दायित्वों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पहले इस प्रकार की अनुमति शासन स्तर से ली जाती थी अब यह अनुमति जिला स्तरीय समिति के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के नहरों, नालों के किनारे अथवा क्रास कर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विविध विभाग, संस्था को गैस पाईप लाईन, टेलीफोन केबल, विद्युत केबल, यूटिलिटी सर्विस लाईन, पेयजल पाईप लाईन, औद्योगिक संस्थानों हेतु जल आपूर्ति की पाईप लाईन बिछाए जाने के लिए संस्थानों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों पर कार्यपालन अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण कर तकनिकी बिन्दुओं एवं शर्तों का उल्लेख करते हुए इसे अधीक्षण अभियंता एवं सदस्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की संक्षेपिका बनाई जाएगी।

समिति की बैठक की कार्य सूची, बैठक की तारीख से कम से कम सात दिवस पूर्व समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी एवं समिति के निर्णय उपरांत आदेश जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, कार्यपालन अभियंता छ.ग. राज्य विद्युत कंपनी मर्यादित, वनमंडलाधिकारी महासमुन्द, जिला खनिज अधिकारी महासमुन्द, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग महासमुन्द मौजूद थे।