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पेंशन कटौती मामले में मंत्री को ज्ञापन सौंपा

7 वर्ष पहले
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छगविद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के उपप्रांताध्यक्ष उमेश साहू एवं गणेश राम चंद्राकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर से अपने विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर मिले।

चर्चा में मंत्री को बताया कि पूरे भारत वर्ष में अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है। लगभग 10 से 12 हजार शिक्षक पंचायत संवर्ग जो 01 नवंबर 2004 के पहलेे नियुक्त हैं। छग शासन द्वारा प्रदेश में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए 1 अप्रैल 2012 से अंशदायी पेंशन योजना लागू किया है। नवंबर 2004 के पहले नियुक्त कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन योजना में कटौती करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत नेशनल सिस्टम द्वारा जारी साप्टवेयर में फीट नहीं बैठ रहा है अर्थात कटौती नहीं हो पा रही है।

इसका हल केवल 1 नवंबर 2004 के पहले नियुक्त शिक्षक पंचायत संवर्ग जिसकी संख्या लगभग 10 से 12 हजार है, को शिक्षा विभाग में संविलियन कर निकाला जा सकता है। जिससे शिक्षा विभाग में संविलियन करने से शासन पर बोझ नहीं आएगा। चंुकि शासन द्वारा पहले से ही शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतन दिया जा रहा है। शासन के 17 मई 2013 के आदेशानुसार 1 मई 2013 से 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चूके शिक्षक पंचायत संवर्ग को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतन एवं भत्ते देने आदेश हुआ है। आदेशानुसार छग वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय शिक्षकों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते तथा अन्य सभी सुविधाएं प्रदाय किए जाने है। परंतु नीचले स्तर के अधिकारी पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से वेतन बना रहें हैं।

वेतन पुनरीक्षण, पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 11 के अनुसार किया जाना है परंतु नीचले स्तर के अधिकारी समझते हुए भी उलझा कर रखे हुए हैं। साथ ही अंशदायी पेंशन योजना में की कटौती,01 अप्रैल 2012 से पर 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना परंतु अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14 नवंबर 2014 को जारी आदेशानुसार 02 नवंबर 2011 को प्रसारित क्रमोन्नति देने का आदेश को निरस्त कर दिया है, जो न्यायोचित नहीं है। क्योंकि क्रमोन्नति उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी पदोन्नति वर्षों से नहीं हो पाया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है।

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