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आचार संहिता के दायरे में दायित्वों का निर्वहन

7 वर्ष पहले
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महासमुंद | समय-सीमाकी बैठक के दौरान नगरीय निकाय चुनाव से संबद्ध सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित कर कलेक्टर ने कहा है कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए। नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा के साथ ही जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

बैठक में बताया गया कि नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे। कलेक्टर ने मतदान दलों का गठन, मतदान केंद्र का चिन्हांकन, वाहन व्यवस्था, स्ट्रांग रूम, मतगणना, चुनाव सामग्री वितरण व्यवस्था, मानदेय वितरण, मतपत्र एवं डाक मतपत्र की तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ एसएन राठौर, अपर कलेक्टर ओंकार यदु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी केके बेहार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।