- Hindi News
- पहली पत्नी को हर महीने घर खर्च देने का परामर्श केंद्र का आदेश
पहली पत्नी को हर महीने घर खर्च देने का परामर्श केंद्र का आदेश
प|ीके रहते दूसरी शादी करने वाले बम्हनीडीह के शंकर गांड़ा को परिवार परामर्श केंद्र ने समझाने की बहुत कोशिश की।
बात नहीं बनी तब यह तय किया गया कि पति अपनी पहली प|ी की गृहस्थी दुरूस्त करने के लिए मासिक बजट देगा। बजट का निर्धारण उसकी पहली प|ी तय करेगी और इस पूरे मामले में समय समय पर केंद्र की काउंसलरों की नजर भी बनी रहेगी। मामला सराईपाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। केंवरा गांड़ा ने शिकायत की थी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। इसलिए उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती रही है। अब वह पति के साथ नहीं रहना चाहती। पहली प|ी को भी काउंसलरों ने समझाने का प्रयास किया और तब भी बात नहीं बनी तब निर्णय लिया गया कि दूसरा विवाह उचित नहीं था। पहली प|ी की शिकायत को जायज मानते हुए सदस्यों ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर यदि वे साथ-साथ रहना स्वीकार करते हैं तो बात बन जाएगी और यदि ऐसा नहीं होता है तब की स्थिति में पति की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि पहली प|ी की गृहस्थी को दुरूस्त करके दे। इसके लिए मासिक बजट भी तय किया गया। बजट का निर्धारण प|ी को वाजिब खर्च के आधार पर करने कहा है।