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लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

5 वर्ष पहले
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महासमुंद| कलेक्टर उमेश कुमार अग्रवाल ने काॅलेज एवं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। विशेष परिस्थितियों में धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया है। यह प्रतिबंध 11 फरवरी से 15 मई तक लागू रहेगा।

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