धारा 144 प्रभावशील
धारा 144 प्रभावशील
नारायणपुर|कलेक्टरएवं जिला निर्वाचन अधिकारी टामनसिंह सोनवानी द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के मद्देनजर के जिले के नगर पालिका क्षेत्र नारायणपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क अथवा सार्वजनिक सभायें एवं अन्य स्थानों पर ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र जुलूस नहीं निकाला जायेगा, और ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा, और ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। नारायणपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विर्निदिष्ट मतदान केन्द्र, कलेक्टोरेट, जिला स्तरीय निर्वाचन कार्यालय, जिला पंचायत अनुविभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय, जपं, नगर पालिका परिसर के बाहर ही धरना दिया जावेगा और हीं नारेबाजी की जायेगी। राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आमसभा या जुलुस एवं धरना आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत् सूचना व्यवस्था से जुड़े समक्षम अधिकारी को लिखित देकर उनसे अनुमति प्राप्त करने आवश्यक होगा।