नगरीय क्षेत्र में कोलाहल अधिनियम लागू
नगरीय क्षेत्र में कोलाहल अधिनियम लागू
कोंडागांव|जिलादण्डाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रुप से निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार के लिये वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं मंे प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगें एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबें चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर, समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनों में ध्वनि विस्तारक लगाने के लिये जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, अनुविभाग मुख्यालयों पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।