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4 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील

7 वर्ष पहले
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4 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील

जगदलपुर|कलेक्टरएवं जिला दण्डाधिकारी अंकित आनंद ने नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 के लिए नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है जो 4 जनवरी 2015 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी। जिला दण्डाधिकारी ने यह धारा नगरीय निकाय चुनाव संबंधी कार्रवाई को शांतिपूर्वक संपन्न करने, मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर-भय एवं दबाव के करने तथा कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रभावशील की है। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह लायसेंसधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर, जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय या उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा।