सड़क निर्माण में लगे वाहन जब्त किए गए
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों की जब्ती वन विभाग द्वारा की गई है तथा ठेका कंपनी एवं वाहन चालकों के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत कार्रवाई की गई है।
वन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम सांकरा के समीप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सांकरा से गौरिया पहंुच मार्ग में सड़क निर्माण का कार्य धमतरी के राहुल कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा था इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि के कक्ष क्रं. 255 पर पुलिया निर्माण के लिए एप्रोच सड़क बनाया जा रहा था। जिसके लिए अवैध तरीके से वृक्षों को नष्ट करने एवं वन भूमि पर जेसीबी एवं ट्रैक्टर की सहायता से कार्य करने का आरोप लगाते हुए निर्माण में लगे जेसीबी सीजी 04 1511 एवं बिना नंबर का ट्रैक्टर एवं एक मोटर साइिकल सीजी 04 डीडी 0411 को जब्त कर पिथौरा वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। वहीं जेसीबी के चालक कौशल पिता नंदकुमार आडिल पाटन दुर्ग, ट्रैक्टर चालक राकेश पिता साधु यादव राजस्थान एवं मोटर सायकल चालक गोविंद प्रसाद पिता देवप्रसाद खंुडा मरौदा के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में एसडीओ डीके सिंग, डिप्टी रेंजर मिट्ठूलाल प्रजापति, वनरक्षक एमडी यादव केके आडिल प्रमुख रूप से शामिल थे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वन भूमि क्षेत्र अंतर्गत निर्माण कार्य करने के लिए विभागीय अनुमति लेना आवश्यक होता है। किंतु इस कार्य में निर्माण एजेंसी द्वारा बिना अनुमित के कार्य किया जा रहा था। जिससे उपरोक्त कार्रवाई की गई।
प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे तीन वाहनों की जब्ती वन विभाग द्वारा की गई है।