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पशु बलि पर रोक लगाने की चर्चा

5 वर्ष पहले
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पिथौरा | पशु चिकित्सालय में न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में बैठक आहूत की गई। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर एवं देवालयों में पशु बलि प्रतिबंधित किए जाने तथा मंदिर प्रबंधन एवं धार्मिक ट्रस्टों में बलि प्रथा प्रतिबंधित होने पर नगर के दैवीय स्थलों से संबंधित तथा धार्मिक संगठनों से संबंधित पदाधिकारियों शामिल हुए। बैठक में शीतला मंदिर, परमेश्वरी मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित सभी मंदिरों के पुजारी एवं ट्रस्टी को बुलाया गया था। डाॅ. डीके अग्रवाल ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति देते हुए धार्मिक स्थलों पर पशु बलि प्रथा समाप्त किए जाने के संबंध में अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा जीव-जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए पशु क्रूरता अधिनियम 1960 लागू किया गया है, जिसके तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इस अधिक से अधिक प्रचारित कर लोगों को इस संबंध में अवगत कराएं। वहीं उपस्थित लोगों ने भी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रमुख रूप से विहिप अध्यक्ष राजेश मिश्रा, ऋषिकेश शुक्ला, नरेश शुक्ला, सुरेंद्र पांडे सहित गायत्री परिवार के लोग मौजूद थे।

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