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सैंपल की जांच में खुलासा, दूध में मिलावट, 75 हजार का जुर्माना

7 वर्ष पहले
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मिलावटीदूध बेचने के मामले में बुधवार को एडीएम टीके वर्मा ने गोंदिया के व्यवसायी रमाकांत गुप्ता पर 75 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दो साल पहले कोतवाली पुलिस ने दूध मिलावटी होने की शिकायत पर सैंपल लेकर जांच की थी। उसकी रिपोर्ट बुधवार को जिला प्रशासन को मिली। इस पर दूध व्यवसायी पर सख्ती बरती गई है।

गौरतलब है कि 22 मई 2012 को कोतवाली पुलिस थाना राजनांदगांव द्वारा दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के आधार पर गाय का दूध रामाकांत गुप्ता से जांच हेतु लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दूध को जांच के लिए राज्य खाद्य निरीक्षक प्रयोग शाला भेजा गया। उक्त दूध का एक नमूना जांच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में भी जमा कराया गया। जांच में गाय के दूध का नमूना अमानक स्तर का पाया गया। शहर में लगातार नकली दूध और उससे बनने वाली खाद्य सामग्रियों को लेकर सवाल उठते हैं। वहीं पिछली रिपोर्ट में छह प्रतिष्ठानों की खाद्य सामाग्री अमानक पाई गई थी। उसमें दूध के अलावा मिक्चर, खोवा अन्य खाने का सामान शामिल था।

काफी सैंपल हुए थे फेल

दोमहीने पहले भी दुर्ग की टीम ने शहर के सृष्टि कालोनी में कैंप लगाकर घरों में आने वाले दूध का सैंपल लिया था। उसमें भी काफी सैंपल लिए गए थे, टेस्ट में पानी की मात्रा अधिक सामने आई थी। हालांकि इस कैंप का उद्देश्य केवल लोगों को जागरुक करना था। ताकि उन्हें पता चल सके कि वे जिन चीजों का उपभोग कर रहे हैं, वह सही है या नहीं। वहीं त्योहारी सीजन में भी शहर में दूसरे जिलों से मिलावटी दूध सप्लाई होने की खबरें भी चुकी है, लेकिन उसमें भी खाद्य एवं औषधी विभाग उदासीन ही नजर आया है।