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अनाचार के मामले में 85 वर्षीय वृद्ध को सजा

7 वर्ष पहले
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राजनांदगांव| न्यायाधीशफास्ट ट्रैक कोर्ट अनिता डहरिया ने भर्रेगांव निवासी 85 वर्षीय बैगा गंभीर निषाद को धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए सात साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी गंभीर ने एक मंदबुद्धि महिला को अपने घर भजिया खिलाने की बात कहकर उसे लालच दिया। इसके बाद उसके साथ अनाचार किया। चूंकि महिला मंदबुद्धि थी। आरोपी द्वारा उसके साथ चार बार अनाचार किया गया। महिला के गर्भवती होने की जानकारी परिवार वालों को हुई। आरोपी द्वारा मुकर जाने के बाद समाज के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट पर थाना लालबाग द्वारा मामला दर्ज किया गया। आरोपी गंभीर बैगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।