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थाने में शस्त्र जमा करने के आदेश

7 वर्ष पहले
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राजनांदगांव| जिलादण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी अशोक अग्रवाल ने नगरीय निकाय निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, लोक शांति एवं आम व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हुए लायसेंसधारियों से अस्त्र-शस्त्र जमा कराने के आदेश दिये हैं। संपूर्ण जिले की सीमा के नगरीय निकायों के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये हैं। जिला दंडाधिकारी श्री अग्रवाल ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत शस्त्र लायसेंसधारियों को 13 दिसम्बर तक आग्रेय अस्त्र-शस्त्र नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिये हैं। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ जिला रायफल संघ, जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में सुृरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गॉर्ड मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे समस्त लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अवश्य देंगे तथा अपने शस्त्र थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने परिसर से बाहर नहीं ले जाएंगे।