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13 दिसंबर तक थाने में जमा करें शस्त्र

7 वर्ष पहले
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राजनांदगांव| नगरीयनिकाय निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, लोक शांति एवं आम व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हुए लायसेंसधारियों से अस्त्र-शस्त्र जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। संपूर्ण जिले की सीमा के नगरीय निकायों के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी अशोक अग्रवाल ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत शस्त्र लायसेंसधारियों को 13 दिसंबर तक आग्रेय अस्त्र-शस्त्र नजदीक के पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आए लायसेंसियों पर भी लागू होगा। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ जिला रायफल संघ, जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में सुृरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।