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डायरेक्टरों को सफाई पेश करने का अल्टीमेटम

7 वर्ष पहले
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वीग्रुप पर अब सेबी (सिक्युरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया) का शिकंजा कसने वाला है। सेबी ने वी रिएलिटी इंडिया लिमिटेड के कमलेश वर्मा, उसकी प|ी गायत्री सहित 12 डायरेक्टरों को 21 दिनों के भीतर कारोबार को लेकर सफाई पेश करने का मौका दिया है। कंपनी के डायरेक्टर इस मियाद में अपना पक्ष नहीं रखते या फिर उनका पक्ष संतोषप्रद नहीं रहता है तो डायरेक्टरों पर सख्ती बरती जाएगी।

वी ग्रुप के संचालक कमलेश वर्मा पर बसंतपुर और गंडई थाना में धोखाधड़ी के मामले में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी कमलेश को न्यायालय से सशर्त जमानत मिली थी। वहीं इस मामले पर सेबी की भी नजर थी। मिली जानकारी के अनुसार सेबी ने भी धारा 11 के तहत वी रिएलिटी कंपनी को दोषी पाया है। इसलिए कंपनी के डायरेक्टरों को अपना पक्ष रखने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। जमानत मिलने के बाद से कमलेश का कहीं पता नहीं है।

अल्टीमेटममें ये करने के आदेश: कंपनीके डायरेक्टरों से निर्धारित समय पर पक्ष रखने तो कहा ही है, इसके अलावा कोई नई स्कीम लांच नहीं करने, बैंक से लेनदेन नहीं और प्रापर्टी को नहीं बेचने का आदेश दिया है। इस पर पुलिस के अधिकारी नजर रख रहे हैं।

पत्रवार्ता के दौरान एएसपी और सीएसपी सहित अन्य अफसर।

संपत्ति भी कुर्क हो सकती है

पुलिसअधिकारियों ने बताया कि वी रिएलिटी के डायरेक्टरों की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया जाना है। संपत्ति कुर्की भी की जा सकती है। हालांकि इसमें कोर्ट का आदेश आने के बाद ही ऐसा किया जाएगा। बताया गया कि जिन लोगों को डायरेक्टर बताया गया है, वह असल में एजेंट थे। उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी।

रुपए लेकर लौटाए ही नहीं

डायरेक्टरकमलेश की शिकायत पुलिस अधिकारियों से हुई। उसमें साफ कहा गया था कि निर्धारित समय पर उनके रुपए दोगुने कर दिए जाएंगे। समय पूरा होने के बाद इन्वेस्टर्स को रुपए लौटाए ही नहीं गए। इस तरह के मामलों में बसंतपुर में दो और गंडई थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपी कमलेश को गिरफ्तार भी किया गया।

^कमलेश के खिलाफ तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उसकी संपत्ति का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी कुर्की भी कराई जाएगी। शशिमोहनसिंह, एएसपी