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पुरी-अहमदाबाद एक्स. में गांजा तस्करी करने वाले को सजा

7 वर्ष पहले
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राजनांदगांव| प्रथमअपर एवं विशेष सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस में गांजा तस्करी करने के आरोपी कृष्णा यादव को एक साल का कठोर कारावास 10 हजार रुपए का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। 14 जून 2013 को पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस में आरोपी जनरल बोगी में चार किलो गांजा लेकर सफर कर रहा था। जीआरपी डोंगरगढ़ ने इस मामले में कार्रवाई की थी। लोक अभियोजक विष्णु साव ने बताया कि सुनवाई में आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद आरोपी को यह सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि तकरीबन सालभर पहले पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था।