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निरस्त होंगे अपात्र नर्सिंग होम हॉस्पिटल लैब के लाइसेंस

7 वर्ष पहले
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राजनांदगांव| छत्तीसगढ़राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार अधिनियम 2010 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित पात्रता एवं मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिले के चिकित्सीय संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया गया। जिला पंचायत की सीईओ डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि अधिकारियों द्वारा पांच चिकित्सालयों का चिकित्सीय मापदंडों में अपात्र पाए जाने की जानकारी दी गई। इसमें से दो चिकित्सकीय संस्थान अनुष्का सोनोग्राफी एवं अनुष्का पौथोलॉजी बंद होने की जानकारी दी गई। मापदंड पूरा नहीं करने पर राजवंशी नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। तुलसी नर्सिंग होम की दस्तावेजों के परीक्षण चलने की जानकारी दी गई। ऐलोपैथिक आवेदनों की जानकारी तथा पात्र पाए गए 21 आवेदनों की जांच सही पाए गए।